loan समझौते के पेपर पर अब 100 रुपये का लगेगा स्टाम्प

चंडीगढ़। ऋण समझौते (Loan agreement) और संबंधित मामलों के स्टम्प पेपर पर अब दो हजार रुपये की नहीं बल्कि 100 रुपये की फीस देकर मुहर लगाई जा सकेगी। ताकि किसान सहित आमजन को आर्थिक रूप से तंगी का सामना न करना पड़े।
हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 5 के खंड (ग) के तहत ऋण समझौतों या समझौते या समझौता ज्ञापन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क (stamp duty) को 2000 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में राजस्व विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। स्टाम्प शुल्क को कम किए जाने से छोटे एवं सीमांत किसानों, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंट्रस्ट (डीआरआई) के तहत लघु ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों के साथ-साथ अन्य लोगों, वाहन ऋण, लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों और सीमांत ऋणों आदि की योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के हित सुरक्षित होंगे।
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