अवैध कॉलोनी में बिना सीएलयू निर्माण करने पर 2 महिलाओं समेत 11 लोगों को जेल

हरिभूमि न्यूज : रोहतक
अवैध कॉलोनी में बिना सीएलयू निर्माण करने वालों के खिलाफ कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। जेएमआईसी विक्रांत की कोर्ट ने रोहतक के रहने वाले 11 लोगों को एक-एक साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पाए जाने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यह एफआईआर नगर निगम द्वारा 2019 में दर्ज करवाया गया था। बता दें कि तिलियार लेक के पास गांव गढ़ी बोहर में सरकार द्वारा क्षेत्र आरक्षित किया गया था। इस क्षेत्र में अवैध कॉलोनी में कुछ लोगों ने बिना सीएलयू निर्माण करा दिया। नगर निगम ने 6 दिसंबर 2019 में आईएमटी चौकी में इन पर एफआईआर करवाई थी। मामला अदालत तक पहुंचा और तभी से विचाराधीन था। जेएमआईसी की कोर्ट ने इस मामले में 11 लोगों को दोषी करार दिया।
इन्हें सुनाई गई सजा
अंकुश निवासी किला मोहल्ला, वरुण निवासी डीएलएफ कॉलोनी, राजेंद्र कुमार निवासी प्रधान मोहल्ला, राजीव कुमार निवासी शक्ति नगर, ग्रीन रोड, देवेंद्र निवासी बड़ा बाजार, संजय कुमार निवासी प्रताप मोहल्ला, अनिल निवासी डीएलएफ कॉलोनी, गुलशन निवासी डीएलएफ कॉलोनी, योगराज निवासी पुरानी सब्जी मंडी, शालु निवासी पुरानी सब्जी मंडी, नीलम निवासी पुरानी सब्जी मंडी।
अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयारी में प्रशासन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए
अनाधिकृत कॉलोनी और नियंत्रण क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इन निर्माणों को गिराने के दौरान कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट को पुलिस उपलब्ध करवाई जाएगी। संबंधित उपमंडलाधीश अपने क्षेत्रों में ओवर ऑल इंचार्ज होंगे और उत्तर बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता द्वारा अवैध निर्माण गिराने के दौरान बिजली कनेक्शन काटने के लिए इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन उपलब्ब्ध करवाए जाएंगे। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि रोहतक के शहरी क्षेत्र, नियंत्रित क्षेत्र में रोहतक के तहसीलदार, सांपला में सांपला के तहसीलदार, महम में महम के नायब तहसीलदार और कलानौर के शहरी क्षेत्र, नियंत्रित क्षेत्र में कलानौर के तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
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