कोर्ट का बड़ा फैसला : मर्डर केस में एक साथ 11 लोगाें को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

हरिभूमि न्यूज : भिवानी
अदालत ने गांव बलियाली निवासी महेश हत्याकांड में 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपितों पर 33 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने वर्ष 2016 में केस दर्ज किया था। वर्ष 2016 में जितेंद्र वासी रामपुरा बलियाली ने थाना बवानी खेड़ा पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें जितेंद्र ने बताया कि पांच दिसम्बर 2016 को अपने भाई महेश पुत्र अमरपाल वासी रामपुरा के साथ दुकान पर पैदल जा रहे थे। जो दुकान पर पहुंचते ही तीन व चार बाइक पर अनेक व्यक्ति आए, जिन्होंने आते ही शिकायतकर्ता और महेश पर चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद आरोपी महेश को अपनी मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठाकर पीरा वाली जोहड़ी पर फेंक कर चले गए। शिकायतकर्ता ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर महेश को सामान्य अस्पताल बवानीखेड़ा पहुंचाया था। जहां चिकित्सकों द्वारा महेश को मृत घोषित कर दिया गया था। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपित जितेंद्र पुत्र रामेश्वर वासी बवानी खेड़ा, रविंद्र पुत्र मामराज वासी रामपुरा बलियाली, संदीप पुत्र महाराज वासी बलियाली, अकेश पुत्र राजकुमार वासी बलियाली, सुनील पुत्र जयपाल वासी बलियाली, विनोद पुत्र रघुवीर वासी बवानी खेड़ा, राहुल पुत्र जयबीर वासी बलियाली, सुमित पुत्र जगदीश वासी बलियाली, पंकज पुत्र भीम सिंह वासी बलियाली, संजय पुत्र धर्मपाल वासी बलियाली व आकाश पुत्र रतन सिंह वासी बलियाली को उम्रकैद की सजा सुनाई व कुल 33,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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