Monsoon Session : हरियाणा विधानसभा में 12 विधेयक पारित, उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिया यह जवाब

Monsoon Session : हरियाणा विधानसभा में 12 विधेयक पारित, उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिया यह जवाब
X
हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने कहा कि प्रदेश में न तो अचल सम्पतियों का कोई अवैध पंजीकरण किया गया है और न ही 24 अप्रैल से 30 जून, 2020 के दौरान अचल सम्पति हस्तांतरण से सम्बन्धित दस्तावेजों के पंजीकरण से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान हुआ है

चंडीगढ़। कोविड संक्रमण (Covid infection) के खौफ के बीच हरियाणा विधानसभा का मानसून-सत्र (Monsoon session) एक ही दिन चलने के बाद में समाप्त हो गया। इस दौरान सत्तापक्ष की ओर से 12 विधेयक विपक्ष की टोकाटाकी-शोरगुल के बीच में पारित कर दिए गए। इसके अलावा एक बिल प्रस्तुत किया गया और एक को आने वाले वक्त के लिए टाल दिया गया। विपक्षी कांग्रेस की ओर से विधयकों को लेकर कईं आपत्ति जताई गई साथ ही इनके अध्ययन के लिए समय नहीं दिए जाने पर शोरगुल, हंगामा किया एक बार विधायक कार्यवाहक स्पीकर की चेयर के सामने पहुंचे व एक बार सदन से वाकआउट कर दिया।

लोकदल विधायक अभय चौटाला भी सत्तापक्ष पर जमकर बरसे जिन्होंने रजिस्ट्री, शराब घोटाले जैसे मामलों पर चर्चा कराने के स्थान पर कोरोना का बहाना बनाकर टालने पर नाराजगी जाहिर की। बुधवार को सदन में कईं असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ, इस पर सत्तापक्ष की ओऱ से संसदीय कार्यमंत्री कंवरपाल गुर्जर, वरिष्ठ मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी हमलों के करारे जवाब दिए। अभय चौटाला ने 12 में 10 ध्यानाकर्षण रद किए जाने पर आपत्ति उठाई व कहा कि यहां कौन सा कोविड का मरीज है। इसके बाद में जब विधेयक लेकर आने की बारी आई, तो नेता विपक्ष भूपेंद्रं सिंह हुडडा, जगबीर मलिक, बीबी बतरा ने बार बार खड़े होकर आपत्ति कीं। विरोध शोरगुल के बीच विधेयक पारित कर दिए गए। इस दौरान एक बार लोकदल विधायक अभय चौटाला व एक बार कांग्रेस की ओऱ से वाकआउट किया गया।

ये 12 विधेयक पारित किए गए

जिनमें हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2020, हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2020, हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020, हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020, हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2020, हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2020, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2020, हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2020, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन)विधेयक, 2020 तथा हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2020 भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर इस सत्र के अगले चरण में चर्चा करने का निर्णय लिया गया।

हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में न तो अचल सम्पतियों का कोई अवैध पंजीकरण किया गया है और न ही 24 अप्रैल से 30 जून, 2020 के दौरान अचल सम्पति हस्तांतरण से सम्बन्धित दस्तावेजों के पंजीकरण से सरकार को राजस्व का कोई नुकसान हुआ है। उप-मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायक अभय चौटाला द्वारा लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि कुछ सब-रजिस्ट्रार एवं संयुक्त सब-रजिस्ट्रार ने हरियाणा विकास और विनियमन क्षेत्र संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा-7ए के प्रावधान का पालन नहीं किया है। रजिस्ट्रियों के मामले में कोताही बरतने वाले ऐसे 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और उन्हें हरियाणा सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत चार्जशीट किया जा रहा है।

चौटाला ने बताया कि हरियाणा विकास एवं विनियमन क्षेत्र संशोधन 2017 की धारा-7ए के प्रावधान का पालन न करने वाले सब-रजिस्ट्रार तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ इस मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। सब-रजिस्ट्रार सोहना तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रार, वजीराबाद, बादशाहपुर, मानेसर, सोहना और गुरुग्राम तहसील में तैनात एक सब-रजिस्ट्रार तथा पांच संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें हरियाणा सिविल सेवाएं (सजा एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत चार्जशीट भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रियों के मामले में जिला नगर योजनाकार, गुरुग्राम द्वारा पुलिस स्टेशन मानेसर, बादशाहपुर, सेक्टर-10 गुरुग्राम, सैक्टर-23 गुरुग्राम तथा पुलिस स्टेशन सोहना में आईपीसी की धारा 420 तथा हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र अधिनियम का विनियम,1975 की धारा 10 के तहत जिले के एक सब-रजिस्ट्रार तथा पांच संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है।

उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पंजीकृत बिक्री पत्रों तथा पट्टेनामा के दस्तावेजों के पंजीकरण के समय हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र अधिनियम का विनियम 1975 की धारा 7ए के तहत जिला नगर योजनाकार से एन.ओ.सी न लेने वाले नारनौल, करनाल, सोनीपत, रेवाड़ी, पंचकूला, भिवानी, फरीदाबाद तथा कैथल जिले के सब-रजिस्ट्रार तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ अतिरिक्त निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। इन्होंने 14 जून, 2013 से 31 मई, 2020 के दौरान 1555 पंजीकृत बिक्री पत्रों तथा पट्टेनामा के दस्तावेजों का पंजीकरण किया था।

कांग्रेस के युवा विधायकों ने भी किया हंगामा

सदन में एक दिन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस की ओऱ से युवा विधायकों ने भी जमकर आवाज उठाई। इस दौरान नीरज शर्मा एनआईटी, वरुण मुलाना औऱ अमित सिहाग आदि कईं विषयों पर बोले। नीरज शर्मा ने शनिवार औऱ रविवार को लाक डाउन करने के फैसले को गलत बताया व कहा कि शराब की दुकानों को खोला जा रहा है, कोरोना कितना समझदार है, उधर नहीं जा रहा है। इस पर सदन में खूब ठहाके लगे।

Tags

Next Story