हिसार : दोहरे हत्याकांड में 12 लोगों को उम्रकैद

हिसार : कोर्ट ने नारनौंद के गांव बड़छप्पर में फरवरी 2010 में शामलाती भूमि पर बनी कुरड़ी को कब्जाने के दौरान हुए विवाद में 2 लोगों की गोलियां मारकर हत्या करने और अन्य छह की हत्या के प्रयास के मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
बता दें कि इस मामले में 15 आरोपित थे। इनमें से 2 ओमप्रकाश और चांद की मौत हो चुकी है और एक जुवनाइल है। अदालत ने मामले में आरोपित बड़छप्पर वासी परसराम और इसका पुत्र कृष्ण, माला, इसका भाई मोहन उर्फ मोहिनी, भोलू और बजिंद्र उर्फ कालू के अलावा गांव का गंगादत्त, कलम सिंह, देवी राम, सुरेंद्र उर्फ छंगा, जींद वासी सोनू और रोहतक के गांव निडाना वासी जीवना को सजा सुनाई गई है।
पुलिस को दी शिकायत में रामकेश ने आरोप लगाया था कि उसके गांव के ही परसराम और ओमप्रकाश उसकी कड़ियों व शामलात भूमि पर कब्जा करना चाहते है। रामकेश ने बताया था कि भूमि को लेकर पंचायत हुई थी, जिसमें इन्हें भूमि पर कब्जा करने से मना किया था। रामकेश का आरोप था कि 27 फरवरी 2010 की रात लगभग 10 बजे परसराम, ओमप्रकाश, विजेंद्र उर्फ काकू, माला, मोहनी, भीलू, कृष्ण, सुरेंद्र, देवीराम, नवीन, सोनू, चांद, गंगादत्त, परसराम का बहनोई व चार-पांच अन्य लोगों ने शामलात भूमि और उसकी कड़ियों पर कब्जा किया. उनके हाथ में पिस्तौल, डंडे, जेली और कस्सी थी।
रामकेश ने बताया था कि जब उसे पता चला तो उसने अपने भाई बलराज, पिता भवासी राम, चचेरे भाई संजय, मनोज उर्फ विनोद, कुलदीप, सुरेंद्र, पृथ्वी, परवेल ने रोकने का प्रयास किया। तब सभी आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान हुई फायरिंग में रामकेश, संजय और मनोज उर्फ विनोद, सुंदर, कुलदीप, महिपाल, परवेल, पृथ्वी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। गोली लगने से संजय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बाकी सभी को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पीजीआई में मनोज उर्फ विनोद ने भी दम तोड़ दिया था।
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