मिठाइयों, दूध और घी के 12 सैंपल फेल, निर्माताओं पर लगाया भारी भरकम जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
मिठाइयों, पनीर, दूध तथा घी व अन्य खादय पदार्थों के12 सैंपल मापदंडों पर खरे न उतरने पर एडीसी की अदालत ने सात हलवाइयों व खादय सामग्री निर्माताओं को खादय एवं सुरक्षा एक्ट के तहत एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सैंपल वर्ष 2020 के दौरान खादय एवं सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए थे। जिसके मामले एडीसी अदालत में लम्बित थे। वहीं, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने त्यौहारों के मध्यनजर उचाना तथा नरवाना में हलवाइयों व अन्य खादय सामग्री की दुकानों पर दस्तक दी और 22 खादय सामग्री के सैंपल भरे। जिन्हें जांच के लिए लैबोरेटरी भेजा गया है। खादय एवं सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2020 में जिले में विभिन्न स्थानों से मिठाइयों व अन्य खादय सामग्री के सैंपल भरे थे। जिनके सैंपल मापदंडों पर खरे नहीं उतरे। खादय एवं सुरक्षा विभाग द्वारा मिठाई तथा अन्य खादय सामग्री तैयार करने वाले लोगों के खिलाफ एडीसी अदालत में याचिका दायर की थी। खादय एवं सुरक्षा विभाग ने अवधेश रसगूल्ला फैक्टरी से पनीर के सैंपल भरे थे जो फेल हो गए।
इन पर लगाया जुर्माना
एडीसी अदालत ने अवधेश रसगूल्ला फैक्टरी मालिक को दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं लक्ष्मण बीकानेर मिष्ठान भंडार नरवाना की खोया बर्फी का सैंपल फेल होने पर दस हजार, सोनू किरयाणा स्टोर जींद के घी सैंपल फेल होने पर दस हजार, जुलाना के बालाजी पनीर भंडार का मिक्स घी के सैंपल फेल होने पर दस हजार, चमेला कालोनी के मिक्स मिल्क तथा पनीर के सैंपल फेल होने पर 20 हजार रुपये, उचाना के भगत राम के मस्ट्रड तथा सोयाबीन ऑयल सैंपल फेल होने पर 30 हजार रुपये, शोकिन डायरी उचाना का मावा, खोआ, क्रीम के सैंपल फेल होने पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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