चेन स्नेचिंग मामले में 2 को 10-10 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये लगा जुर्माना

पंचकूला। पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशों पर चौकी सेक्टर-16 पंचकूला पीएसआई गुरपाल सिंह के नेतृत्व में हरबीर दहिया सत्र न्यायाधीश पंचकूला की अदालत द्वारा चेन स्नेचिंग मामले में दो को 10-10 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। अपराधियों की पहचान साहनें आलम पुत्र जाने आलम वासी गाँव किरतपुर, नाजियाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, हाल प्रभात रोड जीरकपुर और इसरार खान पुत्र इस्माइल खान वासी गांव बबीपुर, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश हाल झुग्गी बिग बाजार के पीछे जीरकपुर के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक उपरोक्त दोनों आरोपियों ने दिनांक 26.04.2021 को पीड़िता डिम्पल अरोड़ा वासी सेक्टर-16 पंचकूला से बाहर घूमते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर गले से सोने की चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इस बारे में पीड़िता द्वारा पुलिस चौकी सेक्टर-16 में प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-14, पंचकूला में भारतीय दंड संहिता की धारा 379-बी के तहत मामला दर्ज किया गया। जिस मामले में आगामी अनुसंधान पीएसआई रवि प्रकाश द्वारा कार्रवाई करते हुए मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत इकट्ठे कर मामले के साथ संलग्न किये गये। इसके बाद मामले में आगामी छानबीन करते हुए उपरोक्त चेन स्नेचिंग की वारदात को अन्जाम देने वाले दो आरोपियों को गिऱफ्तार किया गया। जिस मामले में जिला अटार्नी नरेश गर्ग द्वारा पैरवी करते हुए सही समय पर ब्यानत करवाये गये, इस मामले में आज दिनांक 27.02.2023 को उपरोक्त दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
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