चूरापोस्त तस्कर को 20 साल की कैद, मोटा जुर्माना देना होगा

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी के जुर्म में तस्कर को 20 साल का कारावास तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी की गांव कर्मगढ़ निवासी दलेल सिंह नशीले पदार्थों का कारोबार करता है।
सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ ने एक अप्रैल 2017 को दलेल सिंह के खेत में छापेमारी की तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। जिसकी तलाशी लेने पर दो बोरी डिग्गी में पाई गई। जबकि 12 बोरी वहां बने कोठे में पाई गई। जब बोरियों की जांच की गई तो उनमें चूरापोस्त पाया गया। जिसका वजन दो क्विंटल 94 किलो पाया गया। चूरापोस्त को सदर थाना नरवाना पुलिस ने दलेल के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। चूरापोस्त को तस्करी कर दलेल सिंह ने अपने कोठे में रखा हुआ था और उसे बाहर सप्लाई करने की फिराक में था। इससे पूर्व चूरापोस्त सप्लाई होता वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने दलेल सिंह को 20 साल का कारावास तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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