पंचायत चुनावों से संबंधित 20 साल पुराना रिकॉर्ड होगा नष्ट न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को रखा जाएगा सुरक्षित

अमरजीत एस गिल : रोहतक
पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन नए पंचायती राज अधिनियम के तहत वर्ष 1994 से लेकर 2015 तक हुए पांच आम चुनाव और उप चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड को अब नष्ट किया जाएगा। इसके लिए बकायदा प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को बकायदा निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि आयोग ने इससे पहले भी निर्देश जारी किए थे। लेकिन अभी तक रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जा सका है। चूंकि अब निकट भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव होने हैं।
ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत शायद अमल भी कर ले। क्योंकि आम चुनाव में इलेक्शन संबंधित रिकॉर्ड तैयार होना है। इसको भी कई साल तक सुरक्षित रखना पड़ेगा। ऐसे करने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी। बताया जा रहा है कि प्रशासन के स्ट्रोंग रूम और स्टोर चुनावों का रिकॉर्ड सहेजकर रखने के लिए खाली नहीं रहे हैं।
1994 में पहला आम चुनाव
जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का चुनाव कौन उम्मीदवार हारा और कौन जीता। इसका रिकॉर्ड किसी भी सूरत में नष्ट नहीं किया जाएगा। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत करवा दिया है। वर्ष 1994 में नए पंचायती राज अधिनियम के तहत पहला आम चुनाव करवाया गया था। साल 2015 तक पांच आम चुनाव हो चुके हैं। लेकिन इस अवधि में एक बार भी चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड नष्ट किया गया है।
कोर्ट इलेक्शन से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब करती है
प्रत्येक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर प्रक्रिया पूर्ण होने तक काफी रिकॉर्ड बन जाता है। इसको काफी लम्बे समय सहेज कर रखना जरूरी होता है। क्योंकि चुनाव को लेकर कोई मामला न्यायालय में चल जाता है तो कोर्ट इलेक्शन से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब करती है। पंचायत विभाग के मुताबिक नामांकन पत्रों का रिकॉर्ड प्रत्येक खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के स्टोर में रखा जाता है। जबकि मतदान से संबंधित रिकॉर्ड ट्रेजरी में रखना पड़ता है। क्योंकि ट्रेजरी का स्ट्रांग रूम काे सबसे सुरक्षित स्थान है। इसके अलावा चुनाव में प्रयोग किया गया दूसरा सामान जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के स्टोर में होता है। अब इसी सामान को नष्ट किया जाना है। जिस सामान की बिक्री हो सकती है, उसको बेच दिया जाएगा। इसके लिए बकायदा किसी भी फर्म से अनुबंध होगा।
रिजल्ट शीट सुरक्षित रखी जाएगी : रिकॉर्ड को नष्ट करने के संंबंध में अफसरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 1994-2014-15 के बीच जितने भी आम और उपचुनाव हुए हैं, सभी का रिकॉर्ड नष्ट करने के आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। चुनाव परिणामों की रिजल्ट सीट सुरक्षित रखी जाएंगी। जितेंद्र लाठर, सहायक
स्वीकृति मिलते ही नष्ट करेंगे : पिछले चुनावों के रिकॉर्ड को नष्ट करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से स्वीकृति मांगी गई है। स्वीकृति मिलते ही नष्ट किया जाएगा।
राजपाल चहल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रोहतक
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