दुष्कर्मी को 20 साल कैद और 22 हजार का जुर्माना

दुष्कर्मी को 20 साल कैद और 22 हजार का जुर्माना
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युवक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद आरोपित को गिरफ्तार किया था।

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी

दसवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने तथा धमकी देने के आरोपित को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने बीस साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुमार्ना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी युवक छात्रा के ही गांव का रहने वाला है। धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दसवीं कक्षा की छात्रा ने 21 अगस्त 2018 को जहरीला पदार्थ खा लिया था तथा स्वजनों ने उसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया था। पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने कहा था कि उनके गांव निवासी एक युवक का उनके घर आना-जाना था।

नवंबर 2017 में उसके पिता ड्यूटी पर गए हुए थे और मां भी बाहर गई थी। उसे अकेला पाकर युवक घर में घुस आया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक स्कूल जाने के दौरान उसका पीछा भी करता था तथा जबरदस्ती मोबाइल देकर बात करने के लिए दबाव बनाता था। युवक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद महिला थाना पुलिस ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य व गवाहों के बयान पर अदालत ने 28 जनवरी को युवक को दोषी करार दिया तथा शुक्रवार को पोक्सो एक्ट के तहत बीस साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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