युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कैद, देना होगा मोटा जुर्माना

हरिभूमि न्यूज : जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने अपहरण कर युवती का दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा एक लाख 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने दस जून 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान गांव अंटा निवासी रामफल उसकी बेटी का अपहरण कर अपने साथ ले गया। जहां पर आरोपित ने उसकी बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर गांव अंटा निवासी रामफल के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने रामफल को 20 वर्ष का कारावास तथा एक लाख 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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