कैथल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, पीड़िता को 4.50 लाख रुपये देगी सरकार

हरिभूमि न्यूज. कैथल
अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट कैथल पूनम सुनेजा की अदालत ने एक नाबालिग युवती को भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पवन कुमार निवासी चंदाना को पोक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी काटनी होगी। यही नहीं अदालत ने सरकार की ओर से पीड़िता के भविष्य के मददेनजर 4.50 लाख रुपये की राशि देने के आदेश दिए।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अर्पित गुप्ता ने अदालत को बताया कि इस संंबंध में करीब 15 वर्षीय युवती के पिता ने 19 जून 2019 को पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब वह अपनी पत्नी तथा करीब 15 वर्षीय बेटी के साथ अपने घर में सो रहा था तो चंदाना गांव का युवक पवन उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया। आरोपी ने उसकी बेटी के साथ जबरन अवैध संबंध बनाए। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था तथा पीड़िता को बरामद कर लिया था। पुलिस ने पीड़िता युवती की काउंसलिंग करवाई तथा उसका मेडिकल भी करवाया गया। युवती के साथ अवैध संबंध की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया तथा मामला विचाराधीन था।
4 फरवरी 2022 को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट पूनम सुनेजा की विशेष अदालत ने आरोपी पवन को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को सरकार की ओर से उसकी क्षतिपूर्ति व उसके उज्ज्वल भविष्य के मद्देनजर साढ़े चार लाख की राशि देने के आदेश दिए। आरोपी द्वारा दिया गया जुर्माना भी पीड़िता को दिया जाएगा। अदालत का कहना था कि इस प्रकार के जघन्य उत्पीड़न से पीड़िता के मानसिक पटल पर गहरा असर पड़ता है जिससे उसका भविष्य भी खराब हो सकता है। ऐसे में इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी बनती है।
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