अपहरण कर रेप के जुर्म में 20 साल की सजा, पीड़िता को मिलेंगे 4 लाख रुपये

हरिभूमि न्यूज : जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने, एससी एसटी एक्ट के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीडिता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना इलाके के एक व्यक्ति ने दो अगस्त 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि शाम को उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। आसपास तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा।
व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव गढी निवासी श्रवण उसकी बेटी का अपहरण किया है। शहर थान पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर श्रवण के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर आरोपित श्रवण को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण के साथ दुष्कर्म, एससी एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने श्रवण को 20 वर्ष का कारावास तथा 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीडिता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
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