जींद : अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को बीस वर्ष का कारावास, डीएलएसए पीड़िता को देगा चार लाख की आर्थिक सहायता

हरिभूमि न्यूज. जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म ने दोषी को बीस साल का कारावास तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके इलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना इलाका के एक व्यक्ति ने 20 अक्टूबर 2020 को पुलिस को दी शिकायत मे बताया था कि 19 अक्टूबर को उसकी नाबालिग बेटी घर से संदिग्ध हालात मे गायब हो गई। तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी को कोई सुराग नहीं लगा। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि गांव कंडेला निवासी कृष्ण ने उसकी बेटी का अपहरण किया हुआ है। उचाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर कृष्ण के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर आरोपित कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण के साथ साथ चार पाक्सो एक्ट की धारा ओर जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था।
सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अपहरण तथा दुष्कर्म के जुर्म में दोषी कृष्ण को बीस साल का कारावास तथा तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके इलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख की आर्थिक सहायता भी देगा।
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