किशोर से कुकर्म करने वाले को 20 साल की कैद, एक लाख जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने किशोर से कुकर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 साल का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना इलाके के एक किशोर ने 16 अप्रैल 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव का ही सोमबीर उसे अपने साथ बुलाकर ले गया और एकांत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। जब उसने विरोध किया तो बूरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। घर लौटकर किशोर ने परिजनों को घटना के बारे में अवगत कराया और पुलिस को सुचना दी। उचाना थाना पुलिस ने किशोर का मैडिकल परीक्षण करवा सोमबीर के खिलाफ कुकर्म का मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने सोमबीर को 20 साल का कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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