जींद में नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की कैद, डेढ लाख जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा एससी एसटी एक्ट उल्लंघना के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा डेढ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना इलाके के एक व्यक्ति ने 17 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 जुलाई को सुबह उसकी 17 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों के चलते घर से गायब हो गई। आसपास तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव का ही रोहताश उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है। सदर थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर रोहताश के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर आरोपित रोहताश को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने युवती के बयानों के आधार पर रोहताश के खिलाफ छह पास्को एक्ट तथा एससी एसटी की धाराएं भी जोड दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने रोहताश को 20 वर्ष का कारावास तथा डेढ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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