नाबालिग से रेप के दो मामले : दुष्कर्मियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद
शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने एक युवक को 20 साल की कैद और 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फतेहाबाद क्षेत्र की पीड़िता के पिता ने 28 नवंबर 2020 को शहर थाना फतेहाबाद में शिकायत दर्ज करवाकर आरोप लगाया था कि उसकी साढ़े 17 साल की बेटी रात्रि को घर पर सोई थी। रात को करीब एक बजे शौच के लिए निकली थी, उसके बाद से वापिस नहीं आई।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि करीब डेढ़ माह पहले उसके मोबाइल पर जींद जिले के डुमरखां खुर्द निवासी दोषी गुलाब का फोन आया था। उसने धमकी भरे लहजे में कहा था कि तेरी लड़की को हम अपहरण करके ले जाएंगे। उसने गुलाब पर उसकी बेटी के अपहरण का शक जाहिर किया था। इस पर पुलिस ने गुलाब के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए के तहत केस दर्ज किया था। बाद में युवती को पुलिस ने बरामद करके गुलाब को गिरफ्तार कर लिया था। युवती के मेडिकल में उससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में गुलाब के खिलाफ पौक्सो एक्ट की धारा 6 और जोड़ दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी गुलाब को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 व 366ए में 3-3 साल की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
भिवानी में दुष्कर्मी को कैद व 40000 रुपये का जुर्माना
भिवानी। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 40 हजार रुपये का जुर्माना किया है। इस मामले में थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने वर्ष 2020 में अभियोग पंजीकृत किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2020 में नाबालिक लड़की के पिता ने थाना बवानी खेड़ा पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपित के द्वारा नाबालिग को फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दर्ज किया गया था।
थाना बवानी खेड़ा पुलिस ने अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपित सुमित पुत्र धर्मपाल निवासी बडाला जिला हिसार को 20 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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