दुष्कर्मी काे 20 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 साल का कारावास तथा एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना के अंतर्गत गांव के एक व्यक्ति ने 31 जुलाई 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी।
उसी दौरान गांव दनौदा निवासी विशाल उनके घर में घुस आया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित उनके घर से चोरी भी कर ले गया। पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में अवगत करवाया। जिस पर सदर थाना नरवाना पुलिस ने विशाल के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने विशाल को 20 साल का कारावास तथा एक लाख दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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