नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को 20 साल की कैद, कोर्ट ने इतना लगाया जुर्माना

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद
एक नाबालिग छात्रा का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल की कैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
भट्टूकलां क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 नवंबर 2019 को भट्टूकलां पुलिस थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उसकी सरकारी स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली बेटी को भट्टू एरिया का ही एक गांव निवासी राजू उर्फ बजरंग शादी का झांसा देकर उसे किडनैप करके ले गया। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 के तहत मामला दर्ज कर 12 नवंबर 2019 को पीड़िता को बरामद कर लिया था।
अपने बयानों में पीड़िता ने बताया था कि वह स्कूल से फोटोस्टेट करवाने जा रही थी तो बजरंग ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर उससे रेप किया। इस मामले में दूसरा दोषी बजरंग का दोस्त प्रेम था, जो उसका किडनैप करने के लिए गाड़ी लेकर आया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों को आईपीसी की धारा 365 व पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 में दोषी करार देते हुए दोनों को 20-20 साल की कैद व 12-12 हजार रुपये की सजा सुनाई। दोषियों में एक युवक राजू उर्फ बजरंग दरियापुर में आईटीआई का छात्र था।
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