रेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला : दुष्कर्मी को 20 साल की कैद और 1.46 लाख जुर्माना, पांच लाख रुपये पीड़िता को भी मिलेंगे

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर बंधक बना दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास, एक लाख 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को पांच लाख रुपये मुआवजा राशि पीडिता को देनी होगी। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना के अंतर्गत आने वाले इलाके की एक महिला ने 17 अक्टूबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 16 अक्टूबर की मध्यरात्रि उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई। आसपास तलाशने पर उसकी बेटी ज्ञान तारा रोड निवासी कुलदीप के मकान के साथ प्लाट में पाई गई।
कुलदीप उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। परिजनों को आता देखकर कुलदीप वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि रात को कुलदीप घर में घुस आया और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देता हुआ उसका अपहरण कर खाली प्लाट में ले गया। जहां पर उसे बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत पर कुलदीप के खिलाफ चार पास्को एक्ट, अपहरण सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने कुलदीप को 20 वर्ष का कारावास, एक लाख 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को पांच लाख रुपये मुआवजा राशि पीडिता को देनी होगी। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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