फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला 5 वर्षीय बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला  5 वर्षीय बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा
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पीड़िता की मां ने 16 जुलाई 2021 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 5 साल की बेटी उसके देवर के घर खेल रही थी। उसे गुरजीत उर्फ मनी घर के कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म किया।

फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट ( fast track court ) के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए दुष्कर्म ( rape ) के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार रतिया क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की माता ने सदर रतिया थाना में 16 जुलाई 2021 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 5 साल की बेटी उसके देवर के घर खेल रही थी।

उसको दोषी गुरजीत उर्फ मनी घर के कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म किया। इस पर रतिया सदर पुलिस ने दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए, 376, 450, पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी गुरजीत उर्फ मनी को 20 साल की कैद व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि फास्ट ट्रेक कोर्ट ने इस मामले में 6 माह के भीतर ही सुनवाई करके दोषी को सजा सुनाई है।

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