बड़ी राहत : हरियाणा में 2000 अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा वैध, कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया फैसला

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं और नागरिक सुविधाओं के प्रावधान तथा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति नगरपालिका सीमा से बाहर के क्षेत्र में लागू होगी और इससे लगभग 2,000 अनधिकृत कॉलोनियों को लाभ होगा। इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी होगा।
नीति की अधिसूचना से 6 महीने की अवधि के भीतर अनधिकृत कॉलोनियों के डेवलपर्स/आरडब्ल्यूएएस से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसकी जांच उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक स्थानीय समिति द्वारा की जाएगी। बिल्ड अप एरिया के लिए 5 प्रतिशत और खुले क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत की दर से विकास शुल्क प्राप्त करने के बाद कालोनियों को नियमित किया जाएगा और नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जहां कॉलोनी 50 प्रतिशत से कम विकसित की गई है, उनमें सामुदायिक स्थलों, पार्कों, खुली जगहों और सार्वजनिक उपयोगिता का प्रावधान डेवलपर्स द्वारा किया जाना होगा। इस नीति से अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS