नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 25 साल की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 25 साल की कैद
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4 मई 2020 को एक महिला ने उसकी बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद यह केस फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में चला।

हरिभूमि न्यूज. कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में राजकुमार वासी पिपली को 25 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पेशल पब्लिक परोसिक्युटर भुपेन्द्र कुमार ने बताया कि 4 मई 2020 को थाना सदर थानेसर पुलिस के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने थाना सदर थानेसर पुलिस को दी शिकाय़त में बताया था कि उसकी सात साल की लड़की के साथ राजकुमार ने दुष्कर्म किया था।

शिकायत पर थाना सदर थानेसर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक सुमन देवी को सौंप दी। पीड़िता का मेडिकल करवाया व कानूनी प्रक्रिया के तहत ब्यान धारा 164 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में करवाया। 5 मई 2020 को आरोपी को गिरफ्तार करके मुकदमे का मुकमल चालान तैयार करके 10 जून 2020 को न्यायालय में पेश किया। जिसकी नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबुतों के आधार पर राजकुमार को दोषी करार देते हुए 25 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सुरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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