पेरोल पर आए 2580 कैदी 23 से फिर जेल भेजे जाएंगे

हिसार। कोविड-19 संक्रमण के चलते हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के तहत पेरोल पर रिहा किए दोषियों का कारागारों में फिर से प्रवेश शुरू किए जाने का निर्णय किया गया है। इस बाबत जेल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उच्चाधिकार समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार दोषियों का फिर से पुन: प्रवेश सुनिश्चित करें। जेल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें कि दोषियों का पुन: प्रवेश उनके कारावास की अवधि के आधार पर 23 फरवरी से हो। विभिन्न जिलों के जेल अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तालमेल करें और 2,580 दोषियों के प्रवेश के समय स्वास्थ्य परीक्षण और प्रोटोकॉल का पालन करें।
प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजन गुप्ता तथा प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की हाई पावर्ड कमेटी की 12वीं बैठक में 2,580 दोषियों, जिन्हें रिहा किया गया था, के पुन: प्रवेश का निर्णय लिया गया।
गौर हो कि बीते साल कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के दौरान जेलों में कोरोना संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए दोषियों/विचाराधीन कैदियों को जमानत दी गई। इसके साथ ही जेलों में बाहर आने पर कैदियों की जमानत अवधि को भी समय-समय पर बढ़ाया गया था। अब हाई पावर्ड कमेटी ने कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक फिर से मुलाकात शुरू करने की अनुमति दी है। विचाराधीन कैदियों और दोषियों को भी हर शनिवार को अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई है। एक महीने में दो बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ विचाराधीन कैदी मिलेंगे, जबकि दोषियों को महीने में एक बार मिलने की अनुमति होगी। जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मिलने के दौरान संक्रमण से बचने के लिए सभी ऐहतियाती सुरक्षा उपाय करें। इसके अलावा इस समिति ने जेल अधिकारियों को सुरक्षा के आधार पर या कोविड-19 मुद्दों के मद्देनजर एक जेल से दूसरे जेल में कैदियों के स्थानांतरण करने की अनुमति दी है।
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