26 ड्रग्स इंस्पेक्टर व ड्रग्स कंट्रोल आफिसर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (High Court) ने हरियाणा में 26 ड्रग्स इंस्पेक्टर (Drug Inspector) / ड्रग्स कंट्रोल आफिसर (Drug Control Officer) की भर्ती प्रक्रिया पर रोक (Ban on Recruitment process) लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश जिला पलवल निवासी कृष्ण कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इसी के साथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा पर आधारित बेंच ने हरियाणा सरकार व हरियाणा लोक सेवा आयोग को 4 नवम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता के वकील केशव प्रताप सिंह ने बेंच को बताया कि हरियाणा में 26 ड्रग्स इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 3 अक्टूबर 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। 12 दिसम्बर 2019 को इस लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया। इसके बाद आयोग ने 3 जून 2020 को दूसरे स्तर का परिणाम घोषित कर सफल उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट व दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया।
याची आयोग के कार्यालय में स्क्रीनिंग टेस्ट व दस्तावेजों की जांच के लिए पेश हुआ। याचिकाकर्ता को 7 जुलाई को आयोग की तरफ से एक पत्र मिलता है जिसमें कहा गया कि याची के पास अनुभव नहीं है इस लिए उसका आवेदन अमान्य किया जाता है। इसके खिलाफ याची ने आयोग के सामने मांग पत्र देकर विरोध भी जताया लेकिन उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई। हाईकोर्ट को बताया गया कि ड्रग्स इंस्पेक्टर/ ड्रग्स कंट्रोल आफिसर की भर्ती के लिए केंद्रीय सरकार के नियम के अनुसार केवल बी फार्मा की डिग्री जरूरी है अगर ड्रग्स इंस्पेक्टर/ ड्रग्स कंट्रोल आफिसर दवाई उत्पादन की इंस्पेक्शन का काम करता है 18 माह का अनुभव जरूरी है। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया।
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