हरियाणा में नगर निगम बनाने बनाने के लिए 3 लाख की आबादी अनिवार्य

हरियाणा में नगर निगम बनाने बनाने के लिए 3 लाख की आबादी अनिवार्य
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विज ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में बोलते हुए कहा कि नगरपालिका अधिनियम के तहत इससे कम आबादी वाले क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने कहा कि प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में नगर निगम (Municipal council) बनाने के लिए 3 लाख की आबादी का होना आवश्यक है। नगरपालिका अधिनियम के तहत इससे कम आबादी वाले क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

विज ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में बोलते हुए कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगर परिषद, रेवाड़ी की जनसंख्या 1.43 लाख थी जोकि वर्ष 2018 में 1.86 लाख हो गई थी। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर नगर परिषद, रेवाड़ी को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि जीवन चानन कॉलेज रोड, असंध में नया 33 केबी बिजली सबस्टेशन निर्मित करने का कार्य 20 मार्च, 2020 से प्रगति पर है तथा अब तक इसका 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस इस सबस्टेशन के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि मई 2021 है। बिजली मंत्री आज यहां विधानसभा बजट सत्र के दौरान असंध शहर में 33 केबी बिजली घर के निर्माण के संबंध में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

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