सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी, ऋण के लिए यहां करें ऑनलाइन आवेदन

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी, ऋण के लिए यहां करें ऑनलाइन आवेदन
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उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम दस लाख रुपये) दिए जाने का प्रावधान है।

जींद: उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि पीएमएफएमई (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) स्कीम के तहत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने एवं 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम दस लाख रुपये) दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जिले के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमो के तहत नए स्थापित उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिडी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

जिला एमएसएमई केंद्र के उपनिदेशक धर्मेंद्र जाखड़ ने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए डब्लयू डब्ल्यू डब्ल्यू पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रिसोर्स पर्सन की भी नियुक्ति की गई है।

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