फसल अवशेष प्रबंधन पर 50 से 80 फीसदी तक मिलेगा अनुदान, ऐसे करें आवेदन

फसल अवशेष प्रबंधन पर 50 से 80 फीसदी तक मिलेगा अनुदान, ऐसे करें आवेदन
X
उपनिदेशक कृषि डॉ. बलजीत सहारन ने बताया कि इसके लिए किसान सात सिंतबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पिछले दो वर्षों में अनुदान का लाभ नहीं लेने वाले किसान अधिकतम तीप कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।

हरिभूमि न्यूज, रेवाड़ी

प्रदेश कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने फलस अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों व कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर वित्त वर्ष 2021-22 में 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। जिसमें हैपी सीडर, सुपर एसएमएस, स्ट्रा बेलर विद रेक, पैडी स्ट्रा चोपर/स्रेडर/मल्चर, रोटरी स्लेशर/शर्ब मास्टर, रिवर्सीबल एम बी प्लाव, सुपर सीडर, जीरो टील ड्रील, स्वंचालित क्रॉप रीपर/ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर/ रीपर कम बाइंडर शामिल हैं। जबकि पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत पर अधिकतर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।

उपनिदेशक कृषि डॉ. बलजीत सहारन ने बताया कि इसके लिए किसान सात सिंतबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पिछले दो वर्षों में अनुदान का लाभ नहीं लेने वाले किसान अधिकतम तीप कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।

आवेदन के साथ किसानों को ट्रैक्टर की आरसी, बैंक खाता, आधार कार्ड इत्यादि की प्रति लगानी होगी। ऑनलाइन आवेदन के समय किसानों को 2.5 लाख के कृषि यंत्रों के लिए 2500 व इससे अधिक के लिए पांच हजार रुपए की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करवानी होगी। 1.071 करोड़ के कृषि यंत्र सामान्य व एससी वर्ग के लिए अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं तथा योजना के पात्र किसानों का चयन ड्रा से किया जाएगा।

Tags

Next Story