बड़ा फैसला : दुष्कर्मी को 66 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना, कई बार रेप से गर्भवती हो गई थी किशोरी

पानीपत। हरियाणा के पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ( पॉस्को ) के एएसजे सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने 14 साल की किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी पन्ना लाल पुत्र शालिक राम मूल निवासी गांव उल्टाही जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश हाल निवासी ऋषि कालोनी, वार्ड-सात, पानीपत को दोषी करार देते हुए 66 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को तीन साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
पन्ना लाल के खिलाफ थाना चांदनी बाग ने पीड़ित किशोरी की मां की शिकायत पर 6 पॉस्को एक्ट, आईपीसी की धारा 450, 376-2-एन, 376-3, 506 के तहत केस दर्ज किया और किशोरी की मेडिकल जांच करवाई। मेडिकल जांच में किशोरी साढे छह माह की गर्भवती मिली थी। पुलिस ने जहां किशोरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए, वहीं आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
पांचों सजाएं एक साथ चलेंगी
इधर, एएसजे सिंह की कोर्ट ने दोषी पन्ना लाल को 6 पास्को एक्ट के दोष में 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 450 के दोष में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 376-2-एन के दोष में 20 साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना, 376-3 के दोष में 20 साल की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना व 506 के दोष में एक साल कैद की सजा सुनाई। एएसजे सिंह ने आदेश दिए हैं कि सभी पांचों सजाएं दोषी पन्ना लाल एक साथ भोगेगा। वहीं जुर्माना नहीं देने पर पन्ना लाल को तीन साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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