कुख्यात गैंगेस्टर प्रसन्न लंबू और राकू समेत 7 बदमाशों को उम्रकैद, 6 को 14 साल और 2 को 7 वर्ष की सजा, जानें पूरा मामला

पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमित गर्ग की अदालत ने शराब ठेकेदार व उसके साथियों पर जानलेवा हमला करने और हमलावरों के एक साथी की हत्या के केस में 15 आरोपितों को दोषी करार देते हुए सात दोषियों को उम्रकैद, छह दोषियों को 14 साल व दो दोषियों को सात साल का कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। सजायाफ्ताओं में कई कुख्यात पेशेवर अपराधी हैं।
यह है मामला
पानीपत के गांव सिवाह निवासी गैंगस्टर प्रसन्न उर्फ लंबू की शराब ठेकेदार अजीत उर्फ जीता निवासी गांव खलीला प्रहलादपुर से रंगदारी मांगने को लेकर रंजिश चल रही थी। इस रंजिश के चलते अजीत पर तीन बार जान लेवा हमले हो चुके थे। इसके बाद अजीत व उसके परिजनों को पानीपत प्रशासन ने जहां हथियारों के लाइसेंस बनाए, वहीं सुरक्षा कर्मी भी दिए। वहीं 19 दिसंबर सन् 2020 को अजीत अपने गनमैन दिलबाग, कार चालक अमर व साथी सागर के साथ नूरवाला बस स्टैंड पर अपने शराब के ठेके पर आया था। यहां पर इन पर कई लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों पक्षों फायरिंग में अजीत व कार चालक सागर गोलियां लगने से घायल हो गए। जबकि जवाबी फायरिंग में हमलावरों का एक साथी मनीष उर्फ मुखिया निवासी गांव गोयला जिला पानीपत की गोलियां लगने से मौके पर ही मर गया था। इधर, घायल अजित व सागर का निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि अजित के भाई सुरेंद्र की शिकायत पर थाना हुडा सेक्टर 13/17 पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रसन्न उर्फ लंबू व इनके 15 साथियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की।
कोर्ट ने 15 दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमित गर्ग की अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर प्रसन्न उर्फ लंबू को 14 साल की कैद व 50 हजार रूपये जुर्माने, सोएब को 14 साल की कैद 60 हजार रूपये जुर्माने, कुख्यात राकेश उर्फ राकू को 14 साल की कैद व 50 हजार रूपये जुर्माने, जसविंद्र उर्फ जस्सी को उम्रकैद व डेढ लाख रूपये के जुर्माने, अमित को उम्रकैद व 1.60 लाख रूपये जुर्माने, विशाल को 14 साल की कैद व 60 हजार रूपये जुर्माने, विकास को उमक्रैद व डेढ लाख रूपये जुर्माने, आंचल को उम्रकैद व 1.60 लाख रूपये जुर्माने, नवीन उर्फ गोलू को उम्रकैद व 1.60 लाख रूपये जुर्माने, प्रदीप को उम्रकैद व डेढ लाख रूपये जुर्माने, अनिल कुमार उर्फ काले शाह को सात साल की कैद व 25 हजार रूपये जुर्माने, जगदीश उर्फ जग्गा को उम्रकैद व 1.60 लाख रूपये जुर्माने, राजेंद्र उर्फ राजा को 14 साल का कारावास व 60 हजार रूपये जुर्माने, विक्रम उर्फ कुकू को 14 साल का कारावास व 75 हजार रूपये का जुर्माने, शील कुमार को 14 साल की कैद व 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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