Subsidy On Solar Water Pump : 3 एचपी,10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पंप लगवाने पर मिलेगा 75 फीसदी अनुदान

कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पम्प (Solar Water Pump) पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
इस चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सरकार द्वारा प्रदेश में सोलर पम्प लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। इसके लिए केवल वही किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा जैसा कि किसान के पास अपनी कृषि भूमि का मालिकाना हक हो, किसान के नाम बिजली का कनेक्शन न हो, किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईपलाईन का प्रयोग करता है।
उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पम्प लगाने के लिए किसान सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की तरफ से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत किसानों को सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है तथा किसान को केवल 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा आवेदन करते समय ही ऑफलाइन चालान के माध्यम से बैंक में जमा करवाना होगा। किसान अधिकृत अंत्योदय सरल केन्द्र व अटल सेवा केंद्र के माध्यम से की वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए परिवार, पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता है।
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