RTI : बिजली निगम अधिकारियों पर 8 हजार रुपये का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. कलायत/कैथल
आरटीआई के मानदंडों के तहत निर्धारित समय अवधि में सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा ने बिजली निगम अधीक्षक अभियंता कैथल को कलायत निवासी एक आरटीआई आवेदक को 3 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश सुनाए हैं। इसके साथ ही कलायत बिजली निगम एसडीओ को 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
कलायत वार्ड 3 निवासी कुलदीप सिंह द्वारा मांगी गई सूचना में कोताही करने पर आयोग ने यह निर्णय लिया है। बिजली निगम के राज्य जन सूचना अधिकारी यदि राशि को जमा करवाना सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। कुलदीप सिंह ने बताया कि उसने 8 जनवरी 2019 को उसके घरेलू कनेक्शन को काटने के संदर्भ में आरटीआई एक्ट के तहत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आवेदन किया था। निर्धारित समय सीमा में सूचना न मिलने पर उसने 15 अक्टूबर 2019 को द्वितीय अपील करने का निर्णय लिया। आवेदक को जवाब न देने पर 7 सितंबर 2020 को अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। 22 फरवरी 2021 और 2 मार्च 2021 कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के आदेश हुए। इस विषय को संबंधित विभाग द्वारा गंभीरता से न लेने पर राज्य सूचना आयुक्त चंडीगढ़ ने मामले की सुनवाई करते हुए बिजली निगम अधिकारियों को जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाए।
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