Haryana : रोहतक में दो जगह हुए बम धमाकों का आरोपित अब्दुुल करीम उर्फ टुंडा बरी

हरिभूमि न्यूज. रोहतक। शहर में दो जगहों पर हुए बम धमाकों के आरोपित अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को अदालत ने बरी कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके यादव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पुलिस आरोपित के खिलाफ ठोस साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। आरोपित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता वीनित वर्मा ने पैरवी की।
मामले के अनुसार, 1997 में शहर की पुरानी सब्जी मंडी में एक सब्जी विक्रेता की फड़ी पर बम बलास्ट हुआ था। धमाके में कई सब्जी विक्रेता व ग्राहक घायल हो गए थे। इसके बाद किला रोड पर एक रेहड़ी पर धमाका हो गया। इस मामले में सिटी थाने में केस दर्ज किया गया था। तीन साल बाद मामले में दिल्ली पुलिस ने एक युवक आमिर खान को काबू किया।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि बम धमाकों में यूपी के गाजियाबाद जिले की तहसील हापुड़ के गांव पिलखुआ निवासी अब्दुल करीम टुंडा का हाथ है। तब तक अब्दुल करीम उर्फ टुंडा विदेश जा चुका था। 2013 में जब अब्दुल करीम टुंडा नेपाल के रास्ते भारत आया, तो उसे दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली से रोहतक पुलिस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। तभी से उसके खिलाफ जिला अदालत में बम धमाकों का केस चल रहा है।
बचाव पक्ष के वकील वीनित वर्मा ने बताया कि 2014 से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। आठ फरवरी को गवाही की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। अब अदालत ने आरोेपित को बरी कर दिया है।
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