बिजली निगम के स्थाई कर्मचारियों की दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता कवर राशि बढ़ी

बिजली निगम के स्थाई कर्मचारियों की दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता कवर राशि बढ़ी
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स्थाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 90 लाख रुपये की गई है। स्थायी या आंशिक विकलांगता कवर मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 90 लाख रुपये की गई है। प्राकृतिक मृत्यु कवर चार लाख रुपये है।

हरिभूमि न्यूज, नारनौल। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों को बैंक में खाता खोलने के तहत मिलने वाले लाभों में वृद्धि की गई है। बिजली निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने नियमित (रेगुलर) कार्य कर रहे बिजली निगम के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों को बढ़ा दिया है। स्थाई कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 90 लाख रुपये की गई है। स्थायी या आंशिक विकलांगता कवर मौजूदा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 90 लाख रुपये की गई है। प्राकृतिक मृत्यु कवर चार लाख रुपये है। इसी प्रकार अनुबंध आधार (कॉन्ट्रैक्ट बेस) पर कार्यरत बिजली निगम के कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर राशि 15 लाख रुपये है और प्राकृतिक मृत्यु पर एक लाख रुपये है।

बिजली निगम मुख्यालय के वित्त सलाहकार नरेश मेहता ने बताया कि एचडीएफसी बैंक की ओर से बिजली निगम के कर्मचारियों को वेतन खाते खुलवाने के अनुरोध के साथ विभिन्न लाभ व सुविधाएं प्रदान करने की सूची एचडीएफसी और डीएचबीवीएन के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के तहत भेजी गई थी। अब एचडीएफसी बैंक ने नियमित कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार एचडीएफसी बैंक द्वारा एमओयू की धारा संख्या 15 के अनुसार लाभों में वृद्धि की गई है। सभी मौजूदा नियम और शर्तें (बीमा दावों के निपटान के लिए) मौजूदा एमओयू के अनुसार लागू रहेंगी, जिस पर 20-03-2019 को हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान एमओयू की अवधि मार्चए 2024 तक या नवीनीकरण के समय तक है। इस संबंध में बिजली निगम के मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है।

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