दहेज हत्या में पति और सास दोषी करार

गुरुग्राम। दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर मृतका के पति व सास को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
रेवाड़ी के विष्णु ने वर्ष 2016 की एक जून को सैक्टर 5 पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि उसने अपनी बहन रेखा की शादी दयानंद कालोनी के भूपेंद्र स्वामी से वर्ष 2015 की 25 जुलाई को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार की थी और दान-दहेज भी दिया था। लेकिन ससुराल वाले इस दान-दहेज से खुश नहीं थे और वे लाखों रुपए की नगदी की मांग करते रहे थे और उसकी बहन के साथ मारपीट कर उसे घर से यह कहकर निकाल दिया था कि 10 लाख रुपए लिए बिना घर नहीं आना।
समझाने के बाद भी ससुराल वाले उसे परेशान करते रहे। उसे सूचना मिली कि ससुराल वालों ने उसकी बहन की हत्या कर दी है। इस हत्या के षडय़ंत्र में उसकी बहन का पति, सास-ससुर व ननद सुमन, ननदोई सुरेश भी शामिल हैं। पुलिस ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ भादंस की धारा 120बी, 304बी व 398ए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। जिसमें ससुर, ननद व ननदोई को पुलिस ने जांच में निकाल दिया था। मृतका के पति भूपेंद्र व सास विमला के खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो पुख्त सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों भूपेंद्र व विमला पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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