नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद व 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा

हरिभूमि न्यूज : यमुनानगर
अदालत ने नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को दस साल की कैद व बारह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अदालत ने आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। इससे पहले अदालत ने आरोपित को गत पांच मार्च को मामले में दोषी करार दिया था।
जानकारी के मुताबिक छछरौली क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने दिसंबर 2017 में पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह अपनी दादी के पास रहती है। इस दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले राशिद नामक युवक ने उसे अपने घर रोटी बनाने के लिए बहाने से बुलाया। आरोप है कि इस दौरान आरोपित ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म कर लिया। उसने उसे मामले के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में वह किसी तरह घर पहुंची और अपनी दादी व पुलिस को मामले से अवगत करवाया।
पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर उस समय चार पोक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपित राशिद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उसी दिन से एडीजे की अदालत मेें मामले की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपित राशिद को दस साल की कैद व बारह हजार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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