हरियाणा पुलिस की कार्रवाई : भगोड़ा घोषित अपराधियों और नशा तस्करोँ की करोड़ों रुपये की संपत्ति अटैच

हरियाणा पुलिस की कार्रवाई  : भगोड़ा घोषित अपराधियों और नशा तस्करोँ की करोड़ों रुपये की संपत्ति अटैच
X
1997 से वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न आपराधिक धाराओं में दर्ज चार मामलों में अदालत से भगौड़ा घोषित किए गए चार अपराधियों की अदालत के आदेशानुसार करोड़ों रुपए की सम्पत्ति जब्त की गई है।

हरिभूमि न्यूज : रेवाड़ी

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में अदालत से भगोड़ा घोषित किए जा चुके चार अपराधियों ( criminal ) की हरियाणा पुलिस ( haryana police ) ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच ( property attached ) कर दी है। इसमें उनकी ऑफिस की बिल्डिंग, मकान, प्लॉट और खेत शामिल हैं। वर्ष 1997 से वर्ष 2020 के दौरान विभिन्न आपराधिक धाराओं में दर्ज चार मामलों में अदालत से भगौड़ा घोषित किए गए चार अपराधियों की अदालत के आदेशानुसार करोड़ों रुपए की सम्पत्ति जब्त की गई है। न्यायालयों से इस सम्बन्ध में आदेश हासिल किए गए हैं।

इन भगोड़ों की संपत्ति अटैच

कोसली में भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी अरुण देव बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम बनी बिल्डिंग एफ-1211 चितरंजन पार्क दिल्ली को जब्त किया गया है। थाना मॉडल टाउन में भगोड़ा घोषित किए गए विवेक निवासी खड़गवास की 2 कनाल 8 मरला जमीन जब्त की गई है। थाना जाटूसाना में अदालत से भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी ओमप्रकाश माजरा थाना मांढण जिला अलवर राजस्थान की 1800 गज कृषि योग्य जमीन व रिहायशी मकान को जब्त किया गया है। इसी थाने के एक अन्य मामले में भगोड़ा घोषित किए गए आरोपी छत्रपाल निवासी राजपुरा इस्तमुरार की 261 गज कृषि योग्य जमीन को जब्त करने की कार्यवाही की गई है।

नशा तस्कर की लाखों रुपये की सम्पत्ति फ्रीज

भिवानी पुलिस द्वारा ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत जिला पुलिस द्वारा ऐसे आरोपित की सम्पत्ति को फ्रीज किया गया है जिसने अपनी सम्पत्ति नशे के कारोबार में संलिप्त रहते हुए व नशे द्वारा कमाए हुए रुपयों से अर्जित की थी। यह कार्रवाई थाना सदर भिवानी निरीक्षक पवन कुमार व उनकी टीम द्वारा आरोपित रणजीत पुत्र धर्म चन्द वासी कितलाना जिला भिवानी की चल व अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को फ्रीज किया गया है। जिसकी कुल कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है। इस सम्पत्ति में आरोपित का मकान, दो कैंटर गाड़ी व मोटर गाड़ी आदि शामिल हैं। जिला पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई करने उपरांत आरोपित अपनी सम्पत्ति को न तो किसी व्यक्ति को बेच सकता है, न ही किसी के नाम स्थांतरित कर सकता है और न ही किसी व्यक्ति व संस्था को उपहार या गिफ्ट में दे सकता है। आरोपितों की सम्पत्ति को फ्रीज करने उपरांत, फ्रीज सम्पत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के लिये संबंधित एनडीपीएस कम्पीटेंट अथॉरिटी दिल्ली को आगामी कार्यवाही के लिए लिखित में भेजा गया है।

Tags

Next Story