पिपली अनाज मंडी में रैली को लेकर प्रशासन मुस्तैद, कुरुक्षेत्र जिले में 54 पुलिस नाके लगाए, धारा-144 लागू

हरिभूमि न्यूज : कुरुक्षेत्र
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस (Corona virus) एक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस महामारी से आमजन को बचाने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दिन-रात कार्य कर रहे है। ऐसे कठिन समय पर आमजन व किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 10 सितम्बर की पिपली अनाजमंडी किसान रैली (Farmers rally) के लिए अनुमति नहीं दी है।
वहीं जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा है कि किसान बचाओं, मंडी बचाओं अभियान के तहत 10 सितंबर को पिपली अनाजमंडी में होने वाली किसान रैली को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इन आदेशों के बाद पिपली अनाजमंडी में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।
जिले में थ्री टॉयर से भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए
प्रशासन द्वारा बार-बार अपील की जा रही है कि किसान और आमजन अपने घरों में ही रहे और रैली स्थल पर ना पहुंचे। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए और सभी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए प्रशासन ने पूरे कुरुक्षेत्र जिले में थ्री टॉयर से भी ज्यादा मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए है। इतना ही नहीं थानेसर, पिहोवा, शाहबाद, और लाडवा में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए है। अहम पहलू यह है कि पूरे कुरुक्षेत्र जिले में 54 पुलिस नाके भी लगाएं गए है।
रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ-साथ 600 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ बुधवार को पिपली अनाजमंडी में किसान रैली में किसान ना पहुंचे और किसानों को कोरोना वायरस से बचा कर रखें जैसे विषयों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को सम्बोधित कर रही थी। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने कहा कि पूरे जिले में 54 नाके लगाएं गए है और विभिन्न लेयर में सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए है। इसके लिए रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ-साथ 600 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद होकर अपनी डयूटी का निर्वाह करेंगे। सभी नाकों पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसानों को वापस भेजा जाएगा और अपील की जाएगी कि लोगों और खुद की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए रैली में भाग ना लें।
जिलाधीश ने बुधवार को देर सायं जारी आदेशों में कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढुनी के आह्वानन पर 10 सितंबर को पिपली अनाजमंडी में किसानों की मांगों को लेकर किसान बचाओं, मंडी बचाओं किसान रैली का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों के पहुंचने का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रोड जाम व कानून एवं व्यवस्था तथा उक्त प्रदर्शन के दौरान किसानों की अधिक संख्या में एकत्रित होने के कारण कोरोना महामारी के फैलने का खतरा है। इस प्रदर्शन की आड में कुछ असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाडने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया
उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि इन तमाम पहलुओं को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाएं रखने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए है। इन आदेशों के अनुसार जिला कुरुक्षेत्र की नई अनाजमंडी पिपली में 10 सितंबर 2020 को 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मंडी में कार्यरत सभी कर्मचारी व व्यक्ति स्वच्छ मास्क पहनेंगे तथा सामाजिक दूरी बनाएं रखेंगे। पुलिस अधीक्षक तथा सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में 10 सितंबर को भारी वाहनों व यातायात को अपनी निगरानी में निकलवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करते हुए दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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