अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन की नजर, इन गांवों में प्लाट न खरीदें

अवैध कॉलोनियों पर अब प्रशासन की नजर, इन गांवों में प्लाट न खरीदें
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रोहतक के डीसी ने तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि चिन्हित खसरा व किला नंबर में रजिस्ट्री ना की जाए।

हरिभूमि न्यूज : रोहतक

अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। गांव सराय अहमद, खरावड़, गढ़ी बोहर, मकडौली कलां, भैयापुर और रोहतक में काटी गई कॉलोनियों पर अब प्रशासन की नजर है। डीसी ने तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि चिन्हित खसरा व किला नंबर में रजिस्ट्री ना की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को भी निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियों में न तो बिजली के खंभे लगाए जाए, न ही ट्रांसफॉर्मर, न ही बिजली का कनेक्शन दिया जाए। इसके साथ ही जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अवैध कॉलोनियों में अगर निर्माण कार्य पाया जाए तो उसे तुरंत प्रभाव से गिरा दिया जाए।

लोग इन अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाट आदि न खरीदें। तहसीलदार को निर्देश जारी किए हैं कि वे इन क्षेत्रों में कोई भी सेल डीड पंजीकृत न करें। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और ऐसी जगहों पर निर्माण भी तोड़े जा रहे हैं। - कैप्टन मनोज कुमार, डीसी, रोहतक।

गांव/क्षेत्र- खसरा संख्या/किला संख्या

गढ़ी बोहर- 287//25/1, 25/2, 25/3,

सराय अहमद- 15//16, 16//20

खरावड़- 62//10/2,

भैयापुर- 31//9/1, 18, 19/1, 22/1, 23/1

मकडौली कलां- 130//16/1/1/1, 16/1/1/2/2, 16/1/1/2/1, 131//18/1, 19/1, 20/1/1, 20/1/2

रोहतक- 5935, 5935/5, 6227, 6712, 6552, 6564, 6540, 6534, 6535, 6538, 6610, 6611, 6612

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