बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को लेकर प्रशासन सख्त, जानें क्या हैं नियम

पलवल। समस्त प्ले स्कूलों (Play Schools) का पंजीकरण होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन न करवाने पर संबंधित प्ले स्कूल के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। डीसी नेहा सिंह जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में जिला के प्ले स्कूलों के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दे रहीं थी। उन्होंने कहा कि प्ले स्कूलों को आगामी 21 सितंबर 2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इस अवधि के पश्चात पंजीकरण के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्ले स्कूल के खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में सभी बिना पंजीकरण वाले प्ले स्कूलों को जल्द से जल्द नोटिस जारी किया जाए।
उल्लेखनीय है कि जिला में करीब 220 प्ले स्कूल है जोकि बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इन सभी प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिले मे चल रहे प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर संबंधित प्ले स्कूल संचालक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी नुपुर ने कहा कि जिला में कुल 220 प्ले स्कूल बिना मान्यता के चल रहे है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार जिला में कोई भी प्ले स्कूलो के नियमों पर खरा नहीं उतर रहा हैं। केवल एक ही प्ले स्कूल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय को पंजीकरण के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई है।
महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रवीण शादाब ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्ले स्कूलों का पंजीकरण महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्ले स्कूल संचालको से कई बार पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु अवगत कराया जा चुका है और 06 प्ले स्कूलों को नोटिस भी दिया जा चुका है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उपायुक्त नेहा सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगर आगामी 21 सितंबर 2023 तक जिला के समस्त प्ले स्कूल अपना पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो संबंधित के खिलाफ नोटिस जारी कर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा किसी भी प्ले स्कूल का आवेदन 21 सितंबर के पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्ले स्कूल के पंजीकरण के लिए यह रहेंगे नियम
प्ले स्कूल के पंजीकरण के लिए विभिन्न नियमों की पालना करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें सोसायटी का पंजीकरण होना, प्रॉपर्टी का सोसायटी के पट्टानामा अथवा एग्रीमेंट होना, तीन वर्ष की वार्षिक आय सी.ए. की रिपोर्ट, नगर परिषद विभाग से बिल्डिंग का नक्शा पास कराना, अग्नि शमन विभाग से एन.ओ.सी. लेना, पी.डब्लयू.डी. विभाग से बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य विभाग से हाईजीन सर्टिफिकेट, प्ले स्कूल के कमरों व कैंपस मे सी.सी.टी.वी. कैमरो का लगा होना, प्ले स्कूल में लगे हुए अध्यापक व कर्मचारियों पर पोक्सो एक्ट 2012 के अनुसार कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना, 20 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक व एक केयर टेकर का होना अनिवार्य होना शामिल हैं।
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