NCR के बाद अब हरियाणा के इन जिलों में भी पटाखों पर लगाया बैन

NCR के बाद अब हरियाणा के इन जिलों में भी पटाखों पर लगाया बैन
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एनसीआर के अतिरिक्त ऐसे जिले जिनमें पिछले वर्ष अक्टूबर व नवंबर-2020 में वायु की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर पर थी, वहां भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त एवं जिलाधीश मुकुल कुमार ने कहा कि वायु की गुणवत्ता के मध्यनजर व आमजन के स्वास्थ्य को जहन में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। कुरुक्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब जिले में पटाखों की बिक्री के लिए कोई भी अस्थाई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त एवं जिलाधीश ने सोमवार को जारी आदेशों में कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत राज्य में एनसीआर ( ncr ) में शामिल 14 जिलों में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं एनसीआर के अतिरिक्त ऐसे जिले जिनमें पिछले वर्ष अक्टूबर व नवंबर-2020 में वायु की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर पर थी, वहां भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए अब जिले में किसी को भी पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।

फतेहाबाद में भी बैन

वहीं फतेहाबाद में भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन द्वारा पटाखा बिक्री को लेकर जारी किए जाने वाले अस्थाई लाइसेंस अब जारी नहीं होंगे। प्रशासन के इस आदेश से पिछले करीब एक सप्ताह से लाइसेंस लेने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने में लगे पटाखा विक्रेताओं में काफी रोष है।

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