अनोखा मामला : शादी के दो दिन बाद ही दंपती को लेना पड़ा तलाक, यह था कारण

विवाह के दो दिन बाद अलग हुए दंपती की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों को तलाक देने के लिए विवाह के बाद 2 दिन बाद ही अलग होना पर्याप्त कारण है। हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक की याचिका दाखिल न कर सकने की शर्त को भी इसी आधार पर माफ किया जा सकता है।
दोनों ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उनका विवाह 15 फरवरी 2021 को हुआ था। विवाह के बाद दो दिन के भीतर उन्हें समझ आ गया कि वह साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनके बीच मतभेद बहुत अधिक हो गए थे। इसी के चलते पत्नी ने 17 फरवरी को अलग होने का फैसला किया और विवाह में दी गई सभी वस्तुएं भी वापिस ले ली गई। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए गुरुग्राम की फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका के साथ ही एक अर्जी भी दाखिल की गई जिसमें विवाह के 1 साल के भीतर तलाक की यचिका स्वीकार न करने की शर्त को माफ करने की अपील की गई।
फैमिली कोर्ट ने इस अर्जी को अस्वीकार कर दिया जिसके चलते दंपती ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने अब फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों की आयु अभी विवाह योग्य हैं। दो दिन के भीतर दोनों अलग हो गए ऐसे में उन्हें आगे चलकर जीवन का फैसला लेने में परेशानी न हो इसके लिए उन्हें तलाक देना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक अन्य मामले में हाईकोर्ट एक साल की अवधि को समाप्त करने की अपील खारिज कर चुका है लेकिन उस मामले में दोनों पति-पत्नी के रूप में 3 माह साथ रहे थे लेकिन यहां मामला केवल 2 दिन का है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS