सरकार व बैंक के बीच हुआ करार : निशुल्क बीमा योजना काे लेकर शिक्षा मंत्री व बैंक अफसरों ने किए हस्ताक्षर

सरकार व बैंक के बीच हुआ करार : निशुल्क बीमा योजना काे लेकर शिक्षा मंत्री व बैंक अफसरों ने किए हस्ताक्षर
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रियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ निःशुल्क बीमा योजना के लिए समझौता ज्ञापन करार किया। अगर कर्मचारी अपने वेतन खाते को एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरित कराता है तो उसे बदले में अनेक लाभ मुफ्त में मिलेंगे, जिसमें 50 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी शामिल है।

चंडीगढ़। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ निःशुल्क बीमा योजना के लिए समझौता ज्ञापन करार किया। इसके तहत यदि कर्मचारी अपने वेतन खाते को एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरित कराता है तो उसे बदले में अनेक लाभ मुफ्त में मिलेंगे, जिसमें 50 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी शामिल है।

कंवर पाल ने एचडीएफसी बैंक के साथ हुए एमओयू के बारे में बताया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा सीएसआर कार्यक्रम के तहत राज्य के 103 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने के लिए भी समझौता किया गया है जिसमें प्रदेश के महत्वाकांक्षी डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम में एचडीएफसी का बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के कल्याणार्थ बीमा योजना को शुरू किया गया है। यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें कर्मचारी यदि अपनी इच्छा से एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाता है, तो उसे यह लाभ मिलेगा। यदि किसी दुर्घटना के दौरान कोई कर्मचारी आंशिक/पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 50 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा मिलेगा। जैसे स्थाई कुल दिव्यांगता, स्थाई और लाइलाज पागलपन, दो अंगों का स्थाई नुकसान, दोनों आंखों की रोशनी का स्थाई नुकसान, एक आंख और एक अंग की दृष्टि की स्थाई कुल हानि, बोलने की स्थाई कुल हानि, निचले जबड़े का पूर्ण निष्कासन और मैस्टिकेशन का स्थाई कुल नुकसान की स्थिति में 100 प्रतिशत दावा किया जाएगा।

पूर्णकालिक सहायता के बिना जीवन के लिए आवश्यक दैनिक गतिविधियां दोनों कानों में सुनने की स्थाई कुल हानि पर 75 प्रतिशत, एक अंग का स्थाई कुल नुकसान पर 50 प्रतिशत, एक आंख की दृष्टि की स्थाई कुल हानि पर 50 प्रतिशत, एक कान में सुनने की स्थाई कुल हानि पर 15 प्रतिशत, एक आंख में लेंस का स्थाई कुल नुकसान पर 25 प्रतिशत, किसी भी हाथ की चार अंगुलियों और अंगूठे के उपयोग का स्थाई कुल नुकसान पर 40 प्रतिशत, किसी भी हाथ की चार अंगुलियों के उपयोग का स्थाई कुल नुकसान पर 20 प्रतिशत, किसी भी हाथ के एक अंगूठे के उपयोग की स्थाई कुल हानि क्रमशः दोनों जोड़ पर 20 प्रतिशत व एक जोड़ पर 10 प्रतिशत, किसी भी हाथ की एक उंगली का स्थाई कुल नुकसान क्रमशः तीन जोड़ पर 5 प्रतिशत, दो जोड़ पर 3.5 प्रतिशत व एक जोड़ पर 2 प्रतिशत, पैर की उंगलियों के उपयोग का स्थाई कुल नुकसान क्रमशः ऑल-वन फुट पर 15 प्रतिशत, बिग-दोनों जोड़ पर 5 प्रतिशत, बड़ा-एक जोड़ पर 2 प्रतिशत और कोहनी, कूल्हे या घुटने का एंकिलोसिस होने पर 20 प्रतिशत लाभ मिलेगा। इसके अलावा, खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके अवयस्क बच्चे को 4 लाख रुपए का शिक्षा लाभ भी मिलेगा।

उन्होंने बताया कि अनुबंधित कर्मचारी यदि बैंक में वेतन खाता धारक बनता है तो उसे भी 15 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा निःशुल्क मिलेगा। इसके अतिरिक्त जीरो बैलेंस खाता तथा असीमित एटीएम का उपयोग शामिल है। 50 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा कवर संकट की घड़ी में परिवार के लिए मददगार होगा और अध्यापक एचडीएफसी बैंक की इस स्वैच्छिक योजना का लाभ लेंगे। एचडीएफसी का समन्वय सचमुच धरातल पर उतरेगा और कर्मचारियों के कल्याण के लिए चलाई गई यह योजना पक्के तथा कच्चे कर्मचारियों तक पहुंचेगी।

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