8 दिसंबर से 22 तक कृषि यंत्रों का होगा सत्यापन

8 दिसंबर से 22 तक कृषि यंत्रों का होगा सत्यापन
X
रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना 2020-21 के तहत 8 से 22 दिसम्बर तक विभिन्न खंड अनुसार कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसका विवरण जारी किया गया है। इस योजना के तहत गत 27 नवम्बर तक कृषि यंत्र की खरीद के बाद पोर्टल पर बिल अपलोड करने वाले किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना 2020-21 के तहत 8 से 22 दिसम्बर तक विभिन्न खंड अनुसार कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसका विवरण जारी किया गया है। इस योजना के तहत गत 27 नवम्बर तक कृषि यंत्र की खरीद के बाद पोर्टल पर बिल अपलोड करने वाले किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतू प्रतिदिन 50 से 100 किसानों को सम्पर्क करके बुलाया जाएगा।

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 8 से 11 दिसम्बर तक महम खंड हेतु महम स्थित अनाज मंडी, 14 से 15 दिसम्बर को लाखन माजरा खंड हेतु लाखन माजरा स्थित अनाज मंडी, 16 दिसम्बर को कलानौर खंड हेतु कलानौर स्थित अनाज मंडी, 17 दिसम्बर को सांपला खंड हेतु सांपला स्थित खंड कृषि अधिकारी कार्यालय तथा 18 से 22 दिसम्बर तक रोहतक खंड हेतु कृषि एवं कल्याण विभाग के उप निदेशक कार्यालय में भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

डीसी ने कहा कि कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन के समय के दौरान किसानों को आवेदन के समय व कृ षि यंत्र खरीद के मूल बिल, ई-वे बिल, स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र तथा कृषि यंत्र के साथ अपलोड़ करवाए गए फोटो साथ लाना अनिवार्य है। किसानों को भौतिक सत्यापन के दौरान स्वयं मौके पर उपस्थित रहना होगा।

सम्बंधित किसान आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट, ट्रैक्टर की आर सी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, अनुसूचित जाति के किसानों हेतू प्रमाण पत्र, पंजीकरण इत्यादि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति व मूल दस्तावेज साथ लेकर आएं। प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेज जमा करवाने वाले किसानों को केवल मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे।

मशीनों पर सीआरएम स्कीम 2020-21 के तहत अनुदानित कृषि यंत्र का नाम, किसान व पिता /पति का नाम, मोबाईल नम्बर, गांव का नाम व जिला रोहतक लिखवाना अनिवार्य है।

Tags

Next Story