AJL प्लांट आवंटन मामला : भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED, जमानत रद्द करने की मांग

AJL प्लांट आवंटन मामला : भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED, जमानत रद्द करने की मांग
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इडी द्वारा अपने सहायक निदेशक, दीपक कुमार के माध्यम से दायर याचिका में 15 मार्च के पंचकूला इडी कोर्ट के उस आदेश को रद करने की मांग की गई है जिसके तहत हुड्डा को नियमित जमानत दी गई थी।

पंचकूला के औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रवर्तन निदेशालय जेल में बंद चाहता है। इसके लिए इडी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस मामले में इडी कोर्ट द्वारा हुड्डा को दी गई नियमित जमानत रद्द करने की मांग की है। इडी द्वारा अपने सहायक निदेशक, दीपक कुमार के माध्यम से दायर याचिका में 15 मार्च के पंचकूला इडी कोर्ट के उस आदेश को रद करने की मांग की गई है जिसके तहत हुड्डा को नियमित जमानत दी गई थी।

हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में इडी ने इस मामले में हुड्डा की जमानत को इस आधार पर रद्द करने की मांग की है कि हुड्डा को जमानत देने का आदेश रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को अनदेखा कर पारित किया गया। विशेष अदालत पंचकूला ने आरोपी व्यक्ति ( हुड्डा ) को जमानत देने में गंभीर त्रुटि की है, केवल इस आधार पर कि वह जांच में शामिल हुआ था, और जांच एजेंसी द्वारा पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 को लागू करके गिरफ्तार नहीं किया गया पर उसे जमानत दे दी गई। विशेष अदालत इस तथ्य को देखने में विफल रही कि हुड्डा एक प्रभावशाली व्यक्ति है, ऐसे में गवाहों व सबुतों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा प्रतिवादी के भागने की संभावना है।

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