गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट : होटल मालिकों को सख्त निर्देश, संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें

गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट : होटल मालिकों को सख्त निर्देश, संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें
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जिले के अंदर व बाहर नाकों पर तैनात कर्मचारियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने का फरमान जारी किया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से हर संदिग्ध वाहनों की गहनता से तलाशी लेने के आदेश दिए गए हैं।

हरिभूमि न्यूज : नारनौल

महेंद्रगढ़ जिले में गणतंत्र दिवस के इस उत्सव पर जिले की सुरक्षा पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ाई गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है, क्योंकि गणतंत्र दिवस उत्सव में आतंकवादी कहीं भी किसी स्थान को चुनकर आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन ने जिले की तमाम पुलिस को अलर्ट किया है। जिले के अंदर व बाहर नाकों पर तैनात कर्मचारियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने का फरमान जारी किया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से हर संदिग्ध वाहनों की गहनता से तलाशी लेने के आदेश दिए गए हैं।

इस बारे में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन ने तीन दिन पहले ही जिले की सुरक्षा को लेकर सभी प्रबंधक थाना को एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया कि आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों, होटलों, गेस्ट हाउसों, धर्मशालाओं में रूकने वाले व्यक्तियों के बारे में पूछताछ करके पूरा विवरण लिखा जाए। इन आदेश की पालना के लिए रविवार को जिले के तमाम डीएसपी व थाना प्रबंधकों ने अपने-अपने ऐरिया के तमाम होटलों, गेस्ट हाउसों, सराय व धर्मशालाओं आदि स्थानों को चैक किया। उन्होंने कहा कि होटल व धर्मशालाओं के अलावा अन्य स्थानों पर रूकने वाले लोगों से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। होटलों के इंट्री रजिस्टरों को चैक किया जा रहा है और होटल मालिकों को भी सख्त दिशानिर्देश दिए है कि होटल व गेस्ट हाउस में कोई संदिग्ध व्यक्ति रुकता है तो तुरन्त पुलिस को इसकी सूचना देंगे। इसके साथ-साथ बाजारों, चौराहों पर भी संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी जारी है, संदिग्ध व्यक्तियों के सामान की तलाशी ली जा रही है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इसके साथ ही भारी वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किए गए है। उन्होंने बताया कि जिले से गुजरने वाले भारी वाहन जिले के बाहरी मागोंर् का प्रयोग करें। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में 25 जनवरी सायं छह बजे से 26 जनवरी दोपहर एक बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह आदेश जिले में दूध, फल व सब्जियों को लेकर जाने वाले भारी वाहनों को छोड़कर अन्य तमाम भारी वाहनों पर लागू होंगे।

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