हरियाणा के सभी विभागाें में Group C के न्यूनतम 5 प्रतिशत पदों को रखना होगा आरक्षित, निर्देश जारी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे सेवा के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के ग्रुप-सी 5 प्रतिशत पदों ( विशेषकर क्लर्क काडर ) को रिजर्व रखना सुनिश्चित करें। कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी जैसे कि ग्रुप-सी पद का नाम, सीधी भर्ती कोटे के पद की स्वीकृत संख्या, एक्स-ग्रेसिया कोटे के अंतर्गत पदों की संख्या, 1 अगस्त, 2019 से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, एक्स-ग्रेसिया के तहत रिक्त पदों की संख्या इत्यादि 17 नवंबर, 2022 तक ईमेल आइडी [email protected] पर एचआर-द्वितीय शाखा को भेजने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कुछ मामलों में यह देखा गया है कि कुछ विभागों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से ग्रुप-सी के पदों का 5 प्रतिशत कोटा एचएसएससी में भर्ती में सीधी भर्ती के लिए मांग भेजने के समय आरक्षित नहीं रखा जाता है। इसलिए उनके लिए अपने विभाग के मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना मुश्किल हो जाता है और अन्य विभागों में ग्रुप सी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले मानव संसाधन विभाग को भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में 6 महीने तक का समय लगता है और मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को इस उद्देश्य के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के नियम 10 (बी) में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार्य तभी होगी जब कुछ शर्तों के तहत ग्रुप-सी और डी के पद पर सेवा में रहते हुए किसी कर्मी की मृत्यु जाती है। जहां अनुकंपा नियुक्ति ग्रुप सी पदों के लिए स्वीकार्य है, वहां सीधे कोटे के स्वीकृत पदों के 5 प्रतिशत से अधिक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, लेकिन ग्रुप डी के पद के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है।
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