Haryana में सभी प्राचार्यों को मिलेगा कार्यदक्षता प्रशिक्षण

हरिभूमि न्यूज : नारनौल
शिक्षा विभाग हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा के माध्यम से राज्य के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों को कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन प्रशिक्षण (online training) देगा। इस विषय में लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा ने डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा को पत्र भेजकर प्राचार्य (Principal) की इस ट्रेनिंग में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है।
प्रशासनिक कार्यों में प्राचार्यों की दक्षता बढ़ाने, उनकी कार्यकुशलता एवं नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करने के मकसद से यह 10 दिन का ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर 4 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। प्रशिक्षण शिविर में दो सत्र रहेंगे। पहला सत्र सुबह 10 बजे से 11:15 बजे तक चलेगा और दूसरा सत्र 11:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक चलेगा। दोनों सत्रों के बीच 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन ई-ट्रेनिंग भी बंद रहेगी। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के सभी विद्यालय लंबे समय से बंद है।ऐसे में विभाग द्वारा प्राचायोंर् की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए और उन्हें नेतृत्व, प्रबंधन एवं वित्तीय ज्ञानार्जन के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में 100-100 प्राचायोंर् के 5 बैच चलाए जाएंगे। इसके लिए राज्य भर के विभिन्न प्राचायोंर् ने पहले ही पंजीकरण करवाया था। यह सारा प्रशिक्षण गूगल मीट के माध्यम से दिया जाएगा
यह रहेगा प्रशिक्षण का शेड्यूल
- हरियाणा प्रशासनिक संस्थान द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर की यह वर्चुअल ट्रेनिंग राजकीय स्कूलों के प्राचार्य को दी जा रही है। इसमें आरटीआई, वित्तीय लेनदेन, हरियाणा सिविल सर्विस रूल, कार्यस्थल पर यौन शोषण, वेतन भत्ते आदि के मामले, चार्जशीट, वारंट पेंशन के साथ-साथ ई-सैलेरी, ई-बिलिंग, ई-पेमेंटए बजट और एचआरएमएस जैसे मुद्दों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा
- 4 अगस्त मंगलवार को सुबह 9:30 बजे से 10:00 तक पंजीकरण प्रक्रिया चलेगी। इसके उपरांत टीम निर्माण एवं नेतृत्व, संस्था प्रशासन में प्राचार्य की भूमिका आदि पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इसी प्रकार 5 अगस्त को विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार प्राचायार्े की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां तथा हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 के विषय में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 6 अगस्त को सूचना के अधिकार के संदर्भ में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ राज्य जनसूचना अधिकारी, सहायक जनसूचना अधिकारी आदि के कार्य एवं उत्तरदायित्व के विषय में भी शिक्षण दिया जाएगा। इसी दिन प्रश्न-उत्तर सत्र का आयोजन भी किया जाएगा।
-7 अगस्त को कर्मचारी, पेंशनभोगी एवं परिवार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति पॉलिसी के विषय में प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा साथ ही साथ हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अनुसार वेतन निर्धारण इत्यादि विषय पर विशेषज्ञों द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। 8 एवं 9 अगस्त को अवकाश रहेगा।
-10 अगस्त को कार्यस्थल पर यौन शोषण विषय पर विस्तृत व्याख्यान के साथ-साथ सस्पेंशन, उसके वेतन एवं मामलों पर प्राचार्य को प्रशिक्षित किया जाएगा।
-11 अगस्त को हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 के अनुसार वारंट सस्पेंशन, चार्जशीट, जांच अधिकारी की भूमिका एवं दायित्व, अपील, रिव्यू, कोर्ट केस, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले दिन 12 अगस्त को अवकाश रहेगा
-13 अगस्त को हरियाणा सिविल सर्विस रूल के अनुसार वित्तीय मामलों पर चर्चा की जाएगी एवं अगले दिन ई-सैलेरी, ई-बिलिंग, एचआरएमएस, ई-पेमेंट, बजट आदि विषयों का शिक्षण दिया जाएगा।
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