Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana : घर की मरम्मत के लिए सभी BPL परिवारों को मिलेंगे 80 हजार रुपये, ऐसे उठाएं लाभ

हरिभूमि न्यूज : कैथल
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मरम्मत के लिए क्रियान्वित की जा रही डा. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना ( Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana ) का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों ( Bpl Family ) को मिलेगा। इससे पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। इस बारे में जानकारी देते हुए कैथल के जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने बताया हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80 हजार रुपए दी जाती है। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।
ऐसे उठाएं योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए। प्रार्थी परिवार पहचान पत्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी / बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
यहां करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए http://haryanascbc.gov.in पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है। फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट लगाने अनिवार्य हैं। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद ये फॉर्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरे। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आपका काम जल्दी होने में आसानी होगी।
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