पंचायत उपचुनावों की तारीखों का ऐलान : 9 जुलाई को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगा मतदान

पंचायत उपचुनावों की तारीखों का ऐलान : 9 जुलाई को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होगा मतदान
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  • जहां पर चुनाव, वहां पर आदर्श आचार संहिता लागू, मतदान वाले दिन रहेगा ड्राई डे
  • 21 से 26 जून तक पंजीकरण का होगा काम

Haryana : आखिरकार जहां-जहां पर ग्राम पंचायत, जिला परिषद औऱ सरपंच पद के लिए चुनाव अहम कारणों से नहीं हो सके थे, उसको लेकर अब राज्य चुनाव आयुक्त की ओऱ से पंचायती उपचुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए साफ कर दिया है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, मतदान वाले रोज इन स्थानों में ड्राई डे घोषित किया गया है। एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज जाने के साथ ही हरियाणा के उन ग्रामीण इलाकों में हलचल की शुरुआत हो गई है। उपचुनावों की 9 जुलाई से शुरुआत होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि राज्य में 1958 पंच और 18 सरपंचों के लिए उपचुनाव होंगे। इसके अलावा 5 मेंबर्स समिति और 2 जिला परिषद मेंबर के लिए भी उपचुनाव किए जाएंगे।

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग (Haryana State Election Commission) की तरफ से घोषित शेड्यूल के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया वीरवार से आरंभ हो रही है। 15 जून को चुनाव के नोटिस के बाद 21 से 26 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 27 जून को स्क्रूटनी होगी और 28 जून को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 9 जुलाई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक उपचुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि पंचों के 1958 खाली पदों पर उपचुनाव होगा। सरपंच के 18 पदों पर उपचुनाव होना है। पंचायत समिति के पांच सदस्यों के पद पर चुनाव होगा, जो चरखी दादरी, कैथल, रेवाड़ी, हिसार और यमुनानगर में हैं। जिला परिषद के दो सदस्य पदों के लिए चुनाव होगा। एक पद फरीदाबाद में वार्ड नंबर दो का खाली है और एकपद हिसार में वार्ड नंबर एक का खाली है। दोनों पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एक महिला सामान्य और एक महिला अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए चुनाव होगा।

खर्च की सीमा और शैक्षिक योग्यता वही रहेगी

खर्च की सीमा पंचायत के मुख्य चुनाव की तरह ही रहेंगी। साथ ही पंचायत चुनावों में शिक्षा को लेकर लिए फैसले के अनुसार ही नियमों का पालन करना होगा। नियमों को नहीं मानने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। बूथों की स्थिति औऱ हालात को लेकर जिला प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय अधिकारी मौके के हिसाब से संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों का फैसला लेंगे। चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि खर्च की सीमा औऱ समय रहते तमाम जानकारी भी चुनाव आयुक्त के पास पहुंच जानी चाहिए, अन्यथा भविष्य़ में चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगा। पंचायतों में उपचुनाव को लेकर मात्र उन ग्रामीण इलाकों में बंदिश रहेंगी, जहां पर चुनाव हैं। बहुत ज्यादा इसका दायरा नहीं रहेगा। चुनाव आयुक्त ने सभी जिलों में चुनावों को लेकर सूचना भेज दी हैं।

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